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- 35ए स्वत: समाप्त
- जम्मू-कश्मीर से लद्दाख पृथक होगा।
- जम्मू-कश्मीर अब केन्द्रशासित प्रदेश होगा, जहाँ पर विधान सभा भी होगी।
- लद्दाख बिना विधान सभा के केन्द्रशासित प्रदेश बनेगा।
- लद्दाख एवं जम्मू-कश्मीर दोनों के लिए पृथक्-पृथक् उपराज्यपाल होंगे।
- पहले जम्मू-कश्मीर का संविधान व ध्वज अलग था। ऐसे प्रावधान परिवर्तित होंगे।
- विधान सभा का कार्यकाल 6 वर्ष था जो अब 5 वर्ष होगी।
- जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी। अब एकल नागरिकता प्राप्त होगी।
- पहले जम्मू-कश्मीर की महिला की यदि दूसरे राज्य में शादी होती थी, तो उसकी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। अब यह नागरिकता बनी रहेगी।
- पहले आरक्षण संबंधी कई प्रावधान लागू नहीं थे, लेकिन अब लागू होंगे।
- अब जम्मू-कश्मीर राज्य में सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनी लॉड्रिंग जैसे कई कानून प्रभावी होंगे।
- विभाजन के बाद पाक से आने वाले हिन्दू शरणार्थियों को जम्मू- कश्मीर में नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया था, अब दिया जा सकता है।
- नये विधेयक में अनुच्छेद 370(1) की समाप्ति का प्रावधान नहीं किया गया है।
- जम्मू-कश्मीर में अशांति न हो, इसके लिए धारा 144 भी लगाई गई व कई नेताओं को नजरबंद किया गया है।
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